MP Teacher Recruitment: Big News for Compassionate Appointments मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग ने शिक्षक भर्ती नियमों में किया बड़ा बदलाव

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MP Teacher Recruitment
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भोपाल – मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने अपने स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। MP Teacher Recruitment अब अनुकंपा नियुक्ति के तहत होने वाली शिक्षक भर्ती में, शिक्षक पात्रता के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश शासन की परीक्षा ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा ली जाने वाली पात्रता परीक्षाओं को भी मान्यता दी जाएगी।

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नए नियम से किसे होगा फायदा?

यह बदलाव उन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन तो किया है, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा (जैसे CTET) किसी अन्य राज्य से पास की है। पहले ऐसे अभ्यर्थी मध्य प्रदेश में Teacher भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उन्हें इस नए नियम से बड़ी राहत मिलेगी।

MP Teacher Recruitment विभाग ने जारी किए निर्देश

MP Teacher Recruitment विभाग ने जारी किए निर्देश
MP Teacher Recruitment विभाग ने जारी किए निर्देश

जनजातीय कार्य विभाग ने इस बदलाव के संबंध में सभी सहायक आयुक्तों और जिला संयोजकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नए नियमों का पालन पूरे राज्य में एक समान रूप से हो।

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क्यों किया गया यह बदलाव?

जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। अनुकंपा नियुक्ति के 250 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें अभ्यर्थी ने दूसरे राज्यों से teacher eligibility test पास की है, लेकिन मध्य प्रदेश में मान्यता नहीं होने के कारण वे शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इस समस्या को दूर करने और योग्य अभ्यर्थियों को अवसर देने के लिए यह बदलाव किया गया है।

क्या सभी भर्तियों के लिए लागू होगा यह नियम

नहीं, यह नियम फिलहाल सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति के तहत होने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए ही लागू होगा। नियमित शिक्षक भर्ती के लिए अभी भी मध्य प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।

मध्य प्रदेश के मूल निवासियों पर उठ रहे सवाल

Teacher Recruitment की तैयारी कर रहे कुछ अभ्यर्थियों ने इस बदलाव पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इससे मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को नुकसान होगा क्योंकि अब अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी यहां नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, यह नियम सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति के लिए है, इसलिए इसका असर सीमित होगा।

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अनुकंपा नियुक्ति में शिक्षकों की मांग अधिक

Tribal Affairs Department में अनुकंपा नियुक्ति के ज्यादातर मामलों में अभ्यर्थी शिक्षक के पद के लिए ही आवेदन करते हैं। विभाग में शिक्षकों का एक बड़ा कैडर है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए बीएड होना भी अनिवार्य है। इसीलिए क्लैरिकल पोस्ट की तुलना में शिक्षक बनने की चाहत अधिक रहती है।

नए नियम से युवाओं को मिलेगा मौका

इस नए नियम से उन युवाओं को भी फायदा होगा जो दूसरे प्रदेशों में रहकर पढ़ाई करते हैं और वहीं से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करते हैं। अब वे भी मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के तहत शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकेंगे।

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आगे क्या?

जनजातीय कार्य विभाग के इस फैसले का शिक्षा क्षेत्र में क्या असर होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यह उन अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है जो दूसरे राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं और मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के जरिए शिक्षक बनना चाहते हैं।

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